शिक्षा का अधिकार अधिनिय़म की धरा 23 की उप-धरा (1) के प्रावधनों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 और दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा VII से VIII तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रा होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धरित की गई थीं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें व्यवस्था की गई थी कि किसी विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक आरटीई अधिनिय़म की धरा-2 के खण्ड (एन) में निर्दिष्ट है कि उसे शिक्षक पात्राता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना चाहिए जिसका आयोजन एनसीटीई द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा ।
ISBN10-9350834782